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वित्तीय संबंध (Financial Relations)

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण प्राथमिक रूप से भारतीय संविधान के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। इन प्रावधानों को मुख्य रूप से संविधान के भाग XII में बताया गया है, जो वित्त, उधारण और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। यहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण देने वाले मुख्य धाराएँ हैं:

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

268 (संघ द्वारा लगाए गए करों का राज्य द्वारा वसूल किया और संग्रहण किया गया):

  • अनुच्छेद 268 करों और शुल्कों के संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा वसूले और संग्रहण किए जाने वाले करों और शुल्कों के साथ संबंधित है। इनमें बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज, चेक, और प्रॉमिसरी नोट्स पर मुद्रा ड्यूटी शामिल है।

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

269 (संघ द्वारा लगाए और वसूले गए करों को राज्यों को सौंपे जाने का अधिकार):

  • अनुच्छेद 269 उन करों के संबंध में है जो संघ द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं। इनमें औषधि और सौन्दर्य प्रसाधनों पर उत्पन्न एक्साइज ड्यूटी, विशेष महत्व के सामानों और कुछ अन्य सामान और सेवाओं पर मुद्रा ड्यूटी शामिल हैं।

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

270 (करों को लगाए और संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाने वाले):

  • अनुच्छेद 270 वो करों की ओर पॉइंट करती है जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच बाँटे जाते हैं। इनमें आयकर, कस्टम्स ड्यूटी और कुछ अन्य वस्त्र और सेवाओं पर संघ एक्साइज ड्यूटी शामिल है।

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

275 (संघ से कुछ राज्यों को दी जाने वाली सहायता):

  • अनुच्छेद 275 संघ से कुछ ऐसे राज्यों को सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि के बारे में प्रावधान करती है जो अपनी राजस्व के लिए आवश्यकता में हैं। इन सहायता राशियों का उद्देश्य सभी राज्यों को विकास के लिए संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना है।

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

280 (वित्त आयोग):

  • अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना करती है, जिसका कार्य है संघ और राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण तय करना। इसके अलावा, राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय सुझाने के लिए इसकी सिफारिश करना है।

अनुच्छेद 281 (वित्त आयोग की सिफारिशें):

  • अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की हर सिफारिश को प्रत्येक संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करने की आदेश देती है, साथ ही एक स्पष्टीकरणीय संवाद परिपत्र के साथ।

अनुच्छेद 282 (राज्यों द्वारा उनके राजस्व से संबंधित खर्च):

  • अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्यों दोनों को अपने संघटित निधियों के साथ किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देती है, चाहे वह उनकी संघटित क्षेत्रिय शक्तियों के अलावा हो।

अनुच्छेद 293 (राज्यों द्वारा उधारण):

  • अनुच्छेद 293 राज्यों को निशिद्ध सीमाओं के भीतर उधारण करने की शक्ति देती है। राज्य अपने संघटित निधियों की गारंटी पर ऋण उठा सकते हैं, कुछ शर्तों के अधीन।

अनुच्छेद 293A (राज्यों और संघ द्वारा निशिद्ध सीमाओं के भीतर उधारण):

  • अनुच्छेद 293A संघ और राज्यों दोनों को ऋण उठाने की अनुमति देती है, लेकिन रोखने के लिए निशिद्ध सीमाएँ हैं जो वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई हैं।

अनुच्छेद 294 (संपत्ति, संपत्ति, अधिकार और लियाबिलिटी के प्राप्ति):

  • अनुच्छेद 294 राज्यों के पुनर्विचारण के बाद संपत्ति, संपत्ति, अधिकार और लियाबिलिटी के प्राप्ति पर संदर्भित है।

अनुच्छेद 295 (संघ और राज्यों के बीच संपत्ति की अधिग्रहण):

  • अनुच्छेद 295 केंद्र और राज्यों के बीच संपत्ति की अधिग्रहण के लिए विधिमान अधिकारों को विस्तार से प्रकट करती है।

The financial relations between the Central and State governments in India are primarily governed by the provisions of the Indian Constitution. These provisions are outlined in various articles, primarily in Part XII of the Constitution, which deals with finance, borrowing, and financial relations. Here are the key articles that detail the financial relations between the Central and State governments:

Article 268 (Duties Levied by the Union but Collected and Appropriated by the States):

  • Article 268 deals with taxes and duties levied by the Union but collected and appropriated by the States. These include taxes like the stamp duties on bills of exchange, cheques, and promissory notes.

Article 269 (Taxes Levied and Collected by the Union but Assigned to the States):

  • Article 269 pertains to taxes levied and collected by the Union but assigned to the States. These taxes include excise duties on medicinal and toilet preparations, goods of special importance, and certain other goods and services.

Article 270 (Taxes Levied and Distributed between the Union and the States):

  • Article 270 outlines the taxes that are levied by the Union and distributed between the Union and the States. These taxes include income tax, customs duties, and union excise duties on certain goods and services.

Article 275 (Grants from the Union to Certain States):

  • Article 275 provides for grants from the Union to certain states that are in need of assistance for their revenues. These grants aim to ensure that all states have access to resources for development.

Article 280 (Finance Commission):

  • Article 280 establishes the Finance Commission, which is responsible for determining the distribution of resources between the Union and the States. It also recommends measures to improve the financial position of the States.

Article 281 (Recommendations of the Finance Commission):

  • Article 281 specifies that the President shall cause every recommendation of the Finance Commission to be laid before each House of Parliament, along with an explanatory memorandum.

Article 282 (Expenditure Defrayable by the Union or a State out of Its Revenues):

  • Article 282 allows both the Union and the States to make grants for any public purpose, even if it falls outside their respective legislative powers.

Article 293 (Borrowing by States):

  • Article 293 deals with the power of states to borrow within specified limits. States can raise loans on the security of their consolidated funds, subject to certain conditions.

Article 293A (Borrowing by States and the Union within Certain Limits):

  • Article 293A specifies that both the Union and the States can borrow, but there are limits imposed to ensure fiscal discipline.

Article 294 (Succession to Property, Assets, Rights, and Liabilities):

  • Article 294 addresses the succession to property, assets, rights, and liabilities upon the reorganization of states.

Article 295 (Custody, etc., of Consolidated Funds, Contingency Funds, and moneys credited to the public accounts):

  • Article 295 outlines the custody and management of consolidated funds, contingency funds, and moneys credited to public accounts.

Article 296 (Property accruing by escheat or lapse or as bona vacantia):

  • Article 296 deals with property accruing by escheat or lapse or as bona vacantia and its disposition.

These articles, along with various other provisions, form the framework for financial relations between the Central and State governments in India. They ensure a system of resource allocation and financial management that facilitates both the independence of states and the overall economic development of the country.

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