यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 से 167 तक के संविधानिक प्रावधानों का एक अवलोकन है:
अनुच्छेद 163: गवर्नर की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद्:
इस अनुच्छेद में राज्य की मंत्रिपरिषद् और गवर्नर के बीच संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि गवर्नर को कार्यप्रबंधन के प्रसंग में मंत्रिपरिषद् की सलाह का पालन करना चाहिए, केवल वे स्थितियाँ छोड़ कर जिनमें संविधान गवर्नर को विवेक का प्रयोग करने का आदान-प्रदान करता है।
अनुच्छेद 164: मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य प्रावधान:
इस अनुच्छेद में राज्य में मंत्रिपरिषद् की संरचना को वर्णित किया गया है। इसमें उल्लिख किया गया है कि मुख्यमंत्री को गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद् राज्य की विधायिका सभा के प्रति संगठित जिम्मेदार होती है।
अनुच्छेद 165: राज्य के लिए वकील महासचिव:
इस अनुच्छेद में राज्य के लिए वकील महासचिव की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। वकील महासचिव राज्य की उच्चतम कानूनी अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने की जिम्मेदारी संभालते हैं।
अनुच्छेद 166: राज्य सरकार के कार्य की प्रबंधन:
इस अनुच्छेद में राज्य के सरकार के कार्य की प्रबंधन से संबंधित बातचीत की गई है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य की कार्यप्रबंधन की बातों को गवर्नर के नाम से किया जाता है और आदेश और अन्य उपकरण नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किए जाते हैं।
अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के रूप में जानकारी प्रदान करने के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य:
इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की विवरण दिया गया है जो गवर्नर को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में होते हैं। मुख्यमंत्री को राज्य के कार्यों की प्रबंधन के प्रति सभी मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को गवर्नर को सूचित करने की जिम्मेदारी होती है।
ये अनुच्छेद सम्मिलित राज्य कार्यप्रणाली के कार्यक्रम की बनावट को स्थापित करते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद् और गवर्नर के बीच संबंध, मंत्रिपरिषद् की संरचना, वकील महासचिव की भूमिका, सरकारी कार्य की प्रबंधन, और मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात आती है। वे भारत में राज्य स्तर पर एक संरचित और जवाबदेह शासन प्रणाली की स्थापना करते हैं।
here is an overview of Constitutional Provisions from Article 163 to 167 in the Indian Constitution:
Article 163: Council of Ministers to Aid and Advise Governor:
This article deals with the relationship between the Council of Ministers and the Governor of a state. It states that the Governor shall act on the advice of the Council of Ministers while exercising executive functions, except in cases where the Constitution requires the Governor to exercise discretion.
Article 164: Other Provisions as to Ministers:
This article outlines the composition of the Council of Ministers in a state. It mentions that the Chief Minister is appointed by the Governor, and the other ministers are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. The Council of Ministers is collectively responsible to the legislative assembly of the state.
Article 165: Advocate General for the State:
This article provides for the appointment of an Advocate General for the state. The Advocate General is the highest law officer in the state and is responsible for giving legal advice to the state government.
Article 166: Conduct of Business of the Government of a State:
This article deals with the conduct of government business in the state. It states that the executive powers of the state are exercised in the name of the Governor and orders and other instruments are authenticated in the manner specified by rules.
Article 167: Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc.:
This article outlines the duties of the Chief Minister with regard to the furnishing of information to the Governor. The Chief Minister is required to communicate all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation to the Governor.
These articles collectively lay down the framework for the functioning of the state executive, including the relationship between the Council of Ministers and the Governor, the composition of the Council of Ministers, the role of the Advocate General, the conduct of government business, and the duties of the Chief Minister. They provide for a structured and accountable system of governance at the state level in India.