यहां उन कुछ मुख्य प्रावधानों की चर्चा की गई है जो आंध्र प्रदेश के लिए लागू थे:
- अनुच्छेद 371डी: यह अनुच्छेद आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है जो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधायिका सभा और मंत्रिमंडल की स्थापना से संबंधित है। इसमें कुछ क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामलों और सार्वभौमिक अवसरों में सार्वभौमिक अवसरों के मामलों के साथ-साथ स्थानीय छात्रों के लिए प्रवेश कोटा के संबंध में भी बताया गया है।
- अनुच्छेद 371ई: यह अनुच्छेद आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय की स्थापना और स्थानीय छात्रों के लिए प्रवेश कोटों से संबंधित कुछ मामलों के साथ संबंधित है।
- अनुच्छेद 371एच: यह अनुच्छेद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए है और इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है।
Here are some of the key provisions that were applicable to Andhra Pradesh:
- Article 371D: This article provides special provisions for the state of Andhra Pradesh with regard to the establishment of a Legislative Assembly and a Council of Ministers for the successor state of Andhra Pradesh after the reorganization of the state of Andhra Pradesh. It also addresses matters related to the administration of certain areas and the equitable opportunities in public employment and education.
- Article 371E: This article deals with the special provisions for the state of Andhra Pradesh related to the establishment of a University and certain matters associated with admission quotas for local students.
- Article 371H: This article pertains to the state of Andhra Pradesh and Telangana, and it deals with the establishment of a separate High Court for the state of Andhra Pradesh.