अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for STs)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में, भारत में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes – STs) के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों का आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) की स्थापना और कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद केवल अंग्रेजी में ही नहीं, बल्कि हिंदी में भी उपलब्ध है। यहां भारतीय संविधान …
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