यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक का संक्षेप है जो संघ शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरीज) से संबंधित है:
- अनुच्छेद 239:
- यूनियन टेरिटरीज की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विधि बनाने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार देता है।
- प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 239A:
- संघ को विधायिका बनाने और ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए जवानी और विधायिका के प्रति जिम्मेदार मंत्रिपरिषद बनाने की अधिकार देता है।
- इसे दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज के लिए लागू किया जाता है, जिनमें विधायिका होती है।
- अनुच्छेद 239AA:
- खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी टेरिटरी दिल्ली (दिल्ली) से संबंधित है।
- दिल्ली के लिए विधायिका सभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स और कार्यों की परिभाषा करता है।
- अनुच्छेद 239AB:
- पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी से संबंधित है।
- पुडुचेरी के लिए विधायिका सभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है।
- लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स की परिभाषा करता है।
- अनुच्छेद 240:
- राष्ट्रपति को ऐसे कुछ यूनियन टेरिटरीज या क्षेत्रों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विधियों को बनाने के लिए अधिकार है, जिनमें उनकी स्वयं सरकार होती है या जिनका सीधा केंद्र सरकार कंट्रोल करती है।
- इसके अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज को संघ की ओर से लेजिस्लेटिव अधिकार देने का अधिकार होता है।
- अनुच्छेद 241:
- पार्लियामेंट को कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए विधियों और कानूनों को बनाने के लिए अधिकार है, खासकर उनके लिए जिनमें विधायिका नहीं होती।
- इसके तहत पार्लियामेंट को अन्य प्राधिकृतियों या निकायों को विधायक शक्तियों का अनुदान करने का अधिकार होता है।
इन अनुच्छेदों का समूह भारत में यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन और शासन की अधिकृत रूप से प्रदान करता है। ये अनुच्छेद यूनियन टेरिटरीज के बारे में राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और अन्य प्राधिकृतियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की परिभाषा करते हैं। इनका विशिष्ट आवेदन व्यक्ति के यूनियन टेरिटरी के औद्योगिक परिपेक्ष्य के आधार पर भिन्न हो सकता है।
Articles 239 to 242 of the Indian Constitution related to Union Territories at a glance:
- Article 239:
- Empower the President to make regulations for the peace, progress, and good government of Union Territories.
- Provides for the appointment of an Administrator or Lieutenant Governor for each Union Territory.
- Article 239A:
- Authorizes Parliament to create a legislature for certain Union Territories and provide for a Council of Ministers responsible to the legislature.
- Applies to Union Territories like Delhi and Puducherry, which have legislative assemblies.
- Article 239AA:
- Deals specifically with the National Capital Territory of Delhi (Delhi).
- Provides for a legislative assembly and Council of Ministers for Delhi.
- Defines the powers and functions of the Lieutenant Governor.
- Article 239AB:
- Pertains to the Union Territory of Puducherry.
- Provides for a legislative assembly and Council of Ministers for Puducherry.
- Defines the powers of the Lieutenant Governor.
- Article 240:
- Gives the President the authority to make regulations for the peace, progress, and good government of certain Union Territories or areas under direct central control.
- Allows for the delegation of legislative authority in such territories.
- Article 241:
- Empowers Parliament to establish regulations and laws for certain Union Territories, especially those without legislatures.
- Enables Parliament to delegate legislative powers to other authorities or bodies.
These articles collectively provide the constitutional framework for the governance and administration of Union Territories in India. They define the powers and responsibilities of the President, Parliament, and other authorities in relation to Union Territories. The specific application of these provisions may vary depending on the individual Union Territory and its governance structure.