भारत में मंत्रिपरिषद् का संघटन – विवरण
भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद् के संघटन का विवरण निम्नलिखित है:
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 द्वारा निर्धारित किया गया है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या को संविधानी सीमा तक ही रहना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री समेत विभिन्न मंत्रियों की शामिली होती है।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति: मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति उनके पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास मंत्रियों की नियुक्ति की समय सीमा होती है।
- कार्यकाल और जिम्मेदारियाँ: मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से संबंधित होता है और वे पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की पदोन्नति: प्रधानमंत्री के निर्देशनाओं के आधार पर मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की पदोन्नति और उनकी स्थिति का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
- विशेषज्ञ मंत्रियों की नियुक्ति: विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की आयु सीमा: सामान्यतः, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की आयु सीमा भारतीय संविधान की शाखा के तहत निर्धारित की जाती है।
भारतीय संविधान में ये अनुच्छेद मंत्रिपरिषद् के संघटन के विवरण को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, जो सरकार के संचालन की सही दिशा में सहायक होते हैं।
Composition of the Council of Ministers in India – Details
The composition of the Council of Ministers in India is outlined in the Indian Constitution as follows:
- Number of Council Members: The Indian Constitution, under Article 75, specifies that the number of members in the Council of Ministers should not exceed the constitutional limit, which includes various ministers, including the Prime Minister.
- Appointment of Council Members: The appointment of Council members occurs when there are vacancies due to the death, resignation, or other reasons of existing members. The President appoints the members of the Council of Ministers. The President has a time limit for the appointment of ministers.
- Term and Responsibilities: The term of Council members is determined by their appointment and they fulfill their responsibilities under the guidance of the Prime Minister while in office.
- Promotion of Council Members: The promotion and status of Council members are determined by the President based on the Prime Minister’s recommendations.
- Appointment of Expert Ministers: In areas requiring specialized knowledge, the appointment of expert ministers is possible to ensure effective governance and decision-making.
- Age Limit of Council Members: Generally, the age limit of Council members is determined under the branch of the Indian Constitution.
These provisions in the Indian Constitution clearly outline the composition of the Council of Ministers, which serves as a supportive body for the functioning of the government.