भाग IV (राज्य नीति के निर्देश) के बाहर कुछ निर्देश या प्रावधान प्रदान करते हैं। यहां आपके द्वारा उल्लिखित अनुच्छेदों का विवरण है:
- अनुच्छेद 335 (भाग XVI): यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग XVI में है, जो कुछ विशेष वर्गों के संबंधित विशेष प्रावधानों को विचार करता है। अनुच्छेद 335 विशेषकर संरचना में कुशलता की रक्षा के साथ सरकार के तहत सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) की आरक्षण की दावे को विचार में लेने की महत्वपूर्णता को बताता है।
- अनुच्छेद 350-ए (भाग XVII): अनुच्छेद 350-ए भारतीय संविधान के भाग XVII का हिस्सा है, जिसमें आधिकारिक भाषा के संबंध में होते हैं। इस अनुच्छेद में मातृभाषा में प्रारम्भिक स्तर पर पाठ्य के लिए सुविधाएं संबंधित लिपिक अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए प्रदान करने का प्रयास करने का आदेश होता है।
- अनुच्छेद 351 (भाग XVII): अनुच्छेद 351 भी भारतीय संविधान के भाग XVII में पाया जाता है, जो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी के विकास की महत्वपूर्णता को बताता है। इसमें कहा जाता है कि हिंदी की बढ़ती और विकास की प्रोत्साहन और विकसन की दिशा में संघ का कर्तव्य होता है, और संसद और गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करने के लिए सहायता करनी चाहिए।
ये अनुच्छेद विशेष निर्देश और प्रावधान देने वाले अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में हैं, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा और हिंदी भाषा के विकास से संबंधित हैं।
Part IV (Directive Principles of State Policy). Here are the details of the articles you mentioned:
- Article 335 (Part XVI): This article is located in Part XVI of the Indian Constitution, which deals with Special Provisions Relating to Certain Classes. Article 335 specifically addresses the claims of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) to reservations in services and posts under the government. It emphasizes that the claims of these communities shall be taken into consideration, consistent with the maintenance of efficiency in administration.
- Article 350-A (Part XVII): Article 350-A is part of Part XVII of the Indian Constitution, which deals with the Official Language. This article relates to the facilities for instruction in mother-tongue at the primary stage. It provides that it shall be the endeavor of every state and local authority to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups.
- Article 351 (Part XVII): Article 351 is also found in Part XVII of the Indian Constitution, dealing with the Official Language of the Republic of India. This article emphasizes the importance of the development of the Hindi language, the official language of India, by drawing upon the Sanskrit vocabulary. It states that it shall be the duty of the Union to promote the spread and development of the Hindi language.
These articles address specific directives and provisions in various parts of the Indian Constitution, focusing on issues related to reservations for SCs and STs, linguistic minorities’ education, and the development of the Hindi language.