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राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power of the President)

भारत में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को “निलंबित वीटो” के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए उसके प्रायोजन को रोक देता है। भारत में राष्ट्रपति इस शक्ति का विवरण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं:

1. सस्पेंसिव वीटो:

भारत में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को आमतौर पर “सस्पेंसिव वीटो” के रूप में जाना जाता है क्योंकि इससे किसी विधेयक के पुनर्विचार को रोक दिया जाता है, जब तक संसद उसे फिर से नहीं देखती। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:

a. सहमति देने का अधिकार रोकना: जब कोई विधेयक पार्लियामेंट के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पास किया जाता है, तो वह राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस सहमति को देने से इंकार कर सकते हैं, जिससे विधेयक को कानून नहीं बनाया जा सकता है।

b. विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना: सहमति देने की बजाय, राष्ट्रपति विधेयक को पार्लियामेंट के पास (आमतौर पर लोकसभा के पास) पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति सुझाव देने या विधेयक के विशिष्ट प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

2. विधेयकों के प्रकार:

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर अलग-अलग तरीकों से लागू होती है:

a. साधारण विधेयक: साधारण विधेयकों (गैर-मनी विधेयक) के लिए, राष्ट्रपति का वीटो एक सस्पेंसिव वीटो होता है। यदि राष्ट्रपति सहमति देने का अधिकार या विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार उपयोग करते हैं, तो संसद विधेयक को फिर से स्वीकृति दे सकती है, साथ ही या बिना संशोधन के। अगर विधेयक को पुनः पारित किया जाता है, तो वह फिर से राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को इस बार सहमति देनी होती है।

b. मनी विधेयक: मनी विधेयक, जिनमें करों और सरकारी व्यय से संबंधित मामले केवल होते हैं, को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। यदि मनी विधेयक को लोकसभा द्वारा पास किया गया है, तो राष्ट्रपति को उनकी सहमति देनी होती है। हालांकि राज्यसभा मनी विधेयकों का चर्चा कर सकती है और सिफारिशें दे सकती है, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है कि वह इन्हें खारिज़ करें या संशोधन करें। मनी विधेयकों के साथ राष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से पारंपरिक है।

3. राष्ट्रपति की विवेकानुसारता:

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनवश्यक नहीं होती है, और उम्मीद होती है कि वे प्रधानमंत्री द्वारा सलाह देने के रूप में कार्य करेंगे। वास्तविकता में, राष्ट्रपति अक्सर अपने वीटो अधिकार का अविपरीत उपयोग करते हैं, खासकर साधारण विधेयकों के मामले में। राष्ट्रपति स्पष्टीकरण मांग सकते हैं या विधेयक को पार्लियामेंट को लौटा सकते हैं, लेकिन अगर संसद विधेयक को फिर से स्वीकृत कर देती है, बिना महत्वपूर्ण परिवर्तनों के, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी होती है।

4. संविधानिक दायित्व:

राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उद्देश्य यह है कि पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए विधेयक संविधान के साथ मेल खाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति विधेयक की संविधानिकता या कानूनिता के संबंध में किसी चिंता को समाधान कर सकते हैं या उसकी विधिता को लेकर किसी चिंता को समाधान कर सकते हैं।

In India, the President has limited veto power, and it is important to understand the details of how this power works:

1. Suspensive Veto:

The President’s veto power in India is often referred to as the “suspensive veto” because it suspends the enactment of a bill until Parliament reconsiders it. The President can exercise this veto in the following ways:

a. Withholding Assent: When a bill is passed by both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha), it is sent to the President for their assent. The President can choose to withhold their assent, effectively preventing the bill from becoming law.

b. Sending the Bill for Reconsideration: Instead of giving or withholding assent, the President can return the bill to Parliament (usually the Lok Sabha) for reconsideration. The President can suggest changes or seek clarifications on specific provisions of the bill.

2. Types of Bills:

The President’s veto power applies to different types of bills in different ways:

a. Ordinary Bills: For ordinary bills (non-money bills), the President’s veto is a suspensive one. If the President withholds assent or returns the bill for reconsideration, Parliament can pass the bill again with or without amendments. If the bill is passed again by both Houses, it is sent back to the President for assent, and the President must give assent this time.

b. Money Bills: Money bills, which deal exclusively with matters related to taxation and government expenditure, cannot be withheld by the President. The President must give their assent to a money bill if it has been passed by the Lok Sabha. While the Rajya Sabha can discuss money bills and make recommendations, it has no power to reject or amend them. The President’s role with money bills is essentially ceremonial.

3. President’s Discretion:

The President’s veto power is not absolute, and they are expected to act on the advice of the Council of Ministers led by the Prime Minister. In practice, the President rarely exercises their veto power independently, especially in matters related to ordinary bills. The President may seek clarification or send the bill back to Parliament, but if Parliament passes the bill again without substantial changes, the President is bound to give assent.

4. Constitutional Duty:

The President’s veto power is seen as a safeguard to ensure that legislation passed by Parliament is in accordance with the Constitution. It provides an opportunity for the President to seek clarifications or address concerns about the constitutionality or legality of a bill.

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