भारत में विभिन्न सार्वजनिक पदों को शासित करने वाली शर्तों और प्रावधानों को सूचित करती हैं, जिसमें चुने गए प्रतिनिधियों, कार्यकारी शाखा के सदस्यों, और अन्य सरकारी अधिकारियों के शरण स्वरूप का सरकार के पदों की सठिति और उच्चता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान और अन्य प्रासंगिक कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहां भारत में कार्यालय की शर्तों के बारे में मुख्य विवरण हैं:
1. चुने गए प्रतिनिधियों (संसद के सदस्य और राज्य सभा):
- कार्यकाल: लोकसभा के सदस्य (MPs) का कार्यकाल पांच वर्ष होता है, जब तक पहले से न बिगड़ा जाए। राज्यसभा के MPs का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, प्रतिदो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- आयु: लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है।
- असमर्थताएँ: विभिन्न असमर्थताएँ हैं, जैसे कि दिवालीपन, कुछ गुनाह के दोषी ठहराने, और सरकार के किसी लाभ का पद निभाने का प्रतिषेधन किया गया है।
2. भारत के राष्ट्रपति:
- कार्यकाल: राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष होता है, और एक व्यक्ति कितने बार इस पद का कार्यभार संभाल सकता है, उसमें कोई सीमा नहीं है।
- आयु: भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
- असमर्थताएँ: राष्ट्रपति किसी भी अन्य लाभ का पद नहीं निभा सकते हैं और वे किसी भी विधायिका द्वारा सदस्य नहीं हो सकते हैं।
3. भारत के उपराष्ट्रपति:
- कार्यकाल: राष्ट्रपति की तरह, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पांच वर्ष होता है।
- आयु: पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है।
- असमर्थताएँ: राष्ट्रपति के समान, उपराष्ट्रपति किसी अन्य लाभ का पद नहीं निभा सकते हैं और वे किसी भी विधायिका द्वारा सदस्य नहीं हो सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद:
- कार्यकाल: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य राष्ट्रपति के आनंदन के रूप में सेवा करते हैं। वे तब तक पद में रह सकते हैं जब तक वे लोकसभा के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं।
- आयु: लोकसभा चुनाव लड़ने और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
- असमर्थताएँ: संसद के सदस्यों की तरह, दिवालीपन और कुछ गुनाह के दोषी ठहराने जैसी कुछ असमर्थताएँ भी लागू होती हैं।
5. सिविल सेवक (IAS, IPS, आदि):
- कार्यकाल: सिविल सेवक राष्ट्रपति के आनंदन के रूप में सेवा करते हैं और उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है।
- आयु: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
- असमर्थताएँ: सिविल सेवकों को विभिन्न आचरण और शिकायत नियमों का पालन करना होता है, और भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग जैसे कुछ क्रियाओं से बर्खास्ती हो सकती है।
6. न्यायिक अधिकारी:
- कार्यकाल: सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की आयुगत होती है, जो 65 वर्ष है। उन्हें केवल एक जटिल बहस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।
- आयु: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह 45 वर्ष है।
- असमर्थताएँ: न्यायाधीशों से उच्च ईमानदारी के मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और वे किसी भी अन्य लाभ का पद नहीं निभा सकते हैं।
7. सशस्त्र बल कर्मचारी:
- कार्यकाल: सशस्त्र बल के कर्मचारी उनके प्राधिकृति के शरण स्वरूप की सेवा करते हैं, और वे निश्चित सेवा की वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं।
- आयु: सशस्त्र बल में कमीशन के लिए न्यूनतम आयु वर्ग के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
- असमर्थताएँ: सशस्त्र बल के कर्मचारी को सजाग रहने का एक सख्त कानूनी मापदंड का पालन करना होता है और वे क्रियाशील सेवा में रहते समय राजनीतिक गतिविधियों में नहीं लिपट सकते हैं।
The “Conditions of Office” in India refer to the terms and provisions that govern various public offices, including those of elected representatives, members of the executive branch, and other government officials. These conditions are defined by the Indian Constitution and other relevant laws to ensure the proper functioning and integrity of public offices. Here are the key details regarding the conditions of office in India:
1. Elected Representatives (Members of Parliament and State Legislatures):
- Tenure: Members of Parliament (MPs) in the Lok Sabha (House of the People) serve a term of five years, unless dissolved earlier. MPs in the Rajya Sabha (Council of States) have a term of six years, with one-third of the members retiring every two years.
- Age: The minimum age to contest Lok Sabha elections is 25 years, and for Rajya Sabha, it is 30 years.
- Disqualifications: Various disqualifications are in place, including bankruptcy, certain criminal convictions, and holding an office of profit under the government.
2. President of India:
- Tenure: The President’s term is five years, and there is no limit on the number of terms a person can serve.
- Age: The minimum age to be eligible for the President’s office is 35 years.
- Disqualifications: The President cannot hold any other office of profit, and they must not be a member of any legislative body.
3. Vice-President of India:
- Tenure: Similar to the President, the Vice-President’s term is also five years.
- Age: The minimum age for eligibility is 35 years.
- Disqualifications: Similar to the President, the Vice-President cannot hold any other office of profit and must not be a member of any legislative body.
4. Prime Minister and Council of Ministers:
- Tenure: The Prime Minister and other members of the Council of Ministers serve at the pleasure of the President. They can continue in office as long as they enjoy the confidence of the Lok Sabha.
- Age: The minimum age to contest Lok Sabha elections and become Prime Minister is 25 years.
- Disqualifications: Similar to MPs, certain disqualifications such as bankruptcy and criminal convictions apply.
5. Civil Servants (IAS, IPS, etc.):
- Tenure: Civil servants serve at the pleasure of the President and can be transferred or dismissed for misconduct or inefficiency.
- Age: The minimum age for the Indian Administrative Service (IAS) and Indian Police Service (IPS) exams is 21 years.
- Disqualifications: Civil servants are subject to various conduct and disciplinary rules, and certain actions, such as corruption or misuse of office, can lead to dismissal.
6. Judges:
- Tenure: Judges of the Supreme Court and High Courts have a retirement age of 65 years. They can be removed only through a complex impeachment process.
- Age: The minimum age for appointment as a High Court judge is 35 years, and for the Supreme Court, it is 45 years.
- Disqualifications: Judges are expected to maintain high standards of integrity and cannot hold any other office of profit.
7. Armed Forces Personnel:
- Tenure: Armed forces personnel serve as per the terms of their commission, and they can retire after a certain number of years of service.
- Age: The minimum age for commission in the armed forces varies depending on the service branch.
- Disqualifications: Armed forces personnel must adhere to a strict code of conduct and cannot engage in political activities while in active service.