अनुच्छेद 1 (Article 1): इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत गणराज्य का संघ बनाया गया है और इसके संघी प्रदेश तथा संघ क्षेत्र उसकी सर्वोच्चता में होते हैं। यह अनुच्छेद संघ और उसके प्रदेशों के बीच के संबंध को परिभाषित करता है।
अनुच्छेद 2 (Article 2): इस अनुच्छेद में संघ के औपचारिक अखिलेशी को प्राथमिकता दी गई है। यह अनुच्छेद विभिन्न संघी प्रदेशों के बीच के सीमाओं को परिभाषित करता है और यहाँ तक कि संघ क्षेत्र में किस प्रदेश के किस हिस्से को शामिल किया जाएगा।
अनुच्छेद 3 (Article 3): इस अनुच्छेद में भारतीय संघ के बीच संघी प्रदेशों की बदलती सीमाओं को स्थापित करने और संघ क्षेत्र में और संघी प्रदेशों में विचलन करने की योजना की अनुमति दी गई है।
अनुच्छेद 4 (Article 4): इस अनुच्छेद में यह विवरणित किया गया है कि संघ क्षेत्र में और संघी प्रदेशों में सीमा में किसी प्रकार की परिवर्तन की योजना को लागू करने के लिए संघ की सहमति की आवश्यकता होती है और यह संघ और संघी प्रदेशों के बीच के संबंध को संशोधित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।
इन अनुच्छेदों के माध्यम से, भारतीय संविधान ने संघ और संघी प्रदेशों के संबंधों को परिभाषित किया है और इन्हें संविधानीय प्राधिकृति के अंतर्गत तय किया है। संघ और उसके प्रदेश संविधान की मूल धारा होते हैं और भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
Article 1: In this article, India is declared as a Union of States, and it is specified that the Union and its territories are under the sovereignty of India. This article clarifies the nature and importance of the relationship between the Union and the states.
Article 2: In this article, the power to redefine the boundaries of states within the Union with the consent of the concerned states is granted. It also specifies which areas of a state will be included in the Union territory.
Article 3: This article allows for the alteration of the boundaries of Indian states and Union territories, both in terms of territory included within the Union and areas allocated to different states or Union territories.
Article 4: Article 4 requires the consent of the Union for any changes to the boundaries between Union territories and states. Its purpose is to amend the relations between the Union and the states or Union territories concerning boundaries.
Through these articles, the Indian Constitution defines the relationship between the Union and its territories and provides for the alteration of boundaries when necessary. The Union and its territories are fundamental aspects of India’s political and administrative structure.