भारत में गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय संविधान में विशिष्ट रूप से उल्लिखित है। नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पर दिया गया है:
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् द्वारा सिफारिश: जब राज्य चुनाव होते हैं और परिणाम घोषित होते हैं, तो वह राजनीतिक पार्टी या गठबंधन जिसका राज्य विधानसभा में अधिकांश होता है, आमतौर पर मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार की सिफारिश करता है। यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के सिद्धांत के आधार पर होता है जहां अधिकांश पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति: एक बार मुख्यमंत्री की सिफारिश होने पर, गवर्नर यह जानकारी भारतीय राष्ट्रपति को भेजते हैं। राष्ट्रपति, भारतीय संघ मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्रवाई करते हुए, उस राज्य के लिए गवर्नर की नियुक्ति करते हैं।
- कार्यालय की प्रतिज्ञा: नियुक्ति के बाद, गवर्नर भारतीय राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष एक प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा देते हैं, अनुच्छेद 159 की धारा के प्रावधानों के अनुसार।
- कार्यकाल की अवधि: गवर्नर अपने पद पर पांच वर्षों के अवधि के लिए रहते हैं, जिसकी गणना उन्होंने अपने कार्यालय पर प्रवेश की तारीख से की जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 156 में उल्लिखित है। यह अवधि इसके द्वारा स्वीकृति, हटाने या पुनर्निर्धारण के आधार पर कट सकती है।
गवर्नर की नियुक्ति तकनीकी रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह संघ मंत्रिपरिषद् की सलाह पर किया जाता है। यह संघ और राज्यों के बीच एक मिलनसार संबंध और देश में संघवाद और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के सिद्धांतों की रक्षा करने का एक तरीका है। गवर्नर की भूमिका बड़े रूप में प्रतीकात्मक और प्रतिष्ठानिक होती है, और उनके क्रियाकलाप आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सलाह के मार्गदर्शन में होते हैं।
The appointment of a Governor in India is a process outlined in the Constitution of India. Here’s how the appointment takes place:
- Recommendation by Chief Minister and Council of Ministers: After the state elections are held and the results are declared, the political party or coalition that has the majority in the state legislative assembly usually recommends a candidate for the position of Chief Minister to the Governor. This is based on the principle of parliamentary democracy where the leader of the majority party becomes the Chief Minister.
- Appointment by the President: Once the Chief Minister is recommended, the Governor sends this information to the President of India. The President, acting on the advice of the Union Council of Ministers (headed by the Prime Minister), appoints the Governor for the respective state.
- Oath of Office: After the appointment, the Governor takes an oath or affirmation before the President or a person designated by them, as per the provisions of Article 159 of the Constitution.
- Term of Office: The Governor holds office for a term of five years from the date they enter upon their office, as stated in Article 156 of the Constitution. This term can be cut short by resignation, removal, or reassignment as per the constitutional provisions.
While the appointment of the Governor is technically made by the President, it’s done on the advice of the Union Council of Ministers. This is a way to ensure a harmonious relationship between the Union and the states and to maintain the principles of federalism and parliamentary democracy in the country. The Governor’s role is largely ceremonial and symbolic, and their actions are generally guided by the advice of the Chief Minister and the Council of Ministers.