भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत आसाम और मणिपुर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं जो इन राज्यों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को पता करने का प्रयास करते हैं। यहां कुछ प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं:
आसाम के लिए प्रावधान:
- अनुच्छेद 371बी: यह अनुच्छेद आसाम के लिए एक विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इसमें आसाम विधान सभा के संघटन और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की व्यवस्था होती है। यह अनुच्छेद आसाम में जनजाति समुदायों की हितों की रक्षा करने का उद्देश्य रखता है।
- अनुच्छेद 371सी: यह अनुच्छेद भी आसाम के लिए है और यह प्राधिकृत कमीटी की स्थापना के संबंध में है जो राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच करती है।
- अनुच्छेद 371जी: हालांकि यह अनुच्छेद विशेष रूप से मिजोरम के लिए है, लेकिन यह भी उल्लिखित करता है कि अनुच्छेद 371बी और 371सी के प्रावधान आसाम राज्य के लिए भी लागू होंगे।
मणिपुर के लिए प्रावधान:
- अनुच्छेद 371सी: पहले कहे गए अनुच्छेद 371सी आसाम की एक कमीटी की स्थापना से संबंधित है, लेकिन इसमें मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
The Indian Constitution contains certain provisions specific to the states of Assam and Manipur. These provisions aim to address the unique historical and cultural circumstances of these states. Here are some key provisions:
Provisions for Assam:
- Article 371B: This article provides for a special provision for Assam. It deals with the composition of the Assam Legislative Assembly and the reservation of seats for Scheduled Tribes in the assembly. The article aims to safeguard the interests of tribal communities in Assam.
- Article 371C: This article also pertains to Assam and focuses on the establishment of a committee to examine matters related to the administration of the tribal areas in the state.
- Article 371G: Though this article is specifically for Mizoram, it also mentions that the provisions of Article 371B and 371C shall also apply to the state of Assam.
Provisions for Manipur:
- Article 371C: As mentioned earlier, Article 371C pertains to the establishment of a committee for Assam, but it also includes provisions related to the administration of the hill areas in Manipur.