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लोक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद (Article Related to Public Services)

यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 314 तक का संक्षेप है, जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित है:

अनुच्छेद 308: व्याख्या

  • अनुच्छेद 308 एक व्याख्या अनुच्छेद है जिसमें “संघ या राज्य की सार्वजनिक सेवा में किसी व्यक्ति” को भारत में महाराज की सेवा में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाता है।

अनुच्छेद 309: भर्ती और सेवा की शर्तें

  • अनुच्छेद 309 उचित प्राधिकृत प्राधिकरण (आमतौर पर राष्ट्रपति या गवर्णर) को संघ या राज्य के अधीन सेवा और पदों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये नियम या विधियों के माध्यम से बनाए जाते हैं।

अनुच्छेद 310: संघ या राज्य के अधीन सेवा कर रहे व्यक्तियों का कार्यालय का कार्यकाल

  • अनुच्छेद 310 निश्चित प्रकार के सरकारी सेवकों को उनके सेवा कार्य के दौरान राष्ट्रपति (संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए) या गवर्णर (राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए) के आनंदन के द्वारा हटाया या निकाला जा सकता है, यानी उन्हें किसी भी समय हटाया या निकाला जा सकता है।

अनुच्छेद 311: जनता की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का निकालना, हटाना, या बदलाव

  • अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कहना है कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी कार्यवाही के लिए उन्हें सुनी जाने का और उनके बचाव के लिए एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
  • हालांकि, इसके बावजूद, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में एक सुरक्षा के मामले में, जहां पर्याप्त सुनवाई नहीं दी जा सकती है, वहां पर्याप्त सुनवाई और सुरक्षा के बिना भी राष्ट्रपति (संघ सरकार के कर्मचारी के लिए) या गवर्णर (राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए) आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ

  • अनुच्छेद 312 पार्लियामेंट को यह कानून बनाने की अधिकार प्रदान करता है कि अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) को बनाया जा सकता है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए सेवा करती हैं। इन सेवाओं के सदस्य संघ द्वारा भर्ती किए जाते हैं, लेकिन राज्यों द्वारा भी नियोक्ति किया जा सकता है।

अनुच्छेद 313: संकटकालीन प्रावधान

  • अनुच्छेद 313 भारतीय संविधान की धारा 1935 के प्रावधानों से भारतीय संविधान के प्रावधानों में जाने के लिए अनुकूलन करने के लिए राष्ट्रपति को कानूनों को सुधारने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद संकटकाल में सार्वजनिक सेवाओं की बाधितता को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 314: संघ और प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन के लिए प्रावधान

  • अनुच्छेद 314 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में है। इन आयोगों का कार्य होता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षण आयोजन करना और कर्मचारी प्रबंधन के संबंधित मामलों पर सलाह देना।

इन अनुच्छेदों का समूह भारत में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा की शर्तें, और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नींव रखते हैं, भारत में एक निष्पक्ष और न्यायसंगत सार्वजनिक सेवाओं की एक निष्पक्ष और न्यायसंगत सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए।

यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 314 तक का संक्षेप है, जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित है:

अनुच्छेद 308: व्याख्या

  • अनुच्छेद 308 एक व्याख्या अनुच्छेद है जिसमें “संघ या राज्य की सार्वजनिक सेवा में किसी व्यक्ति” को भारत में महाराज की सेवा में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाता है।

अनुच्छेद 309: भर्ती और सेवा की शर्तें

  • अनुच्छेद 309 उचित प्राधिकृत प्राधिकरण (आमतौर पर राष्ट्रपति या गवर्णर) को संघ या राज्य के अधीन सेवा और पदों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। ये नियम या विधियों के माध्यम से बनाए जाते हैं।

अनुच्छेद 310: संघ या राज्य के अधीन सेवा कर रहे व्यक्तियों का कार्यालय का कार्यकाल

  • अनुच्छेद 310 निश्चित प्रकार के सरकारी सेवकों को उनके सेवा कार्य के दौरान राष्ट्रपति (संघ सरकार के कर्मचारियों के लिए) या गवर्णर (राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए) के आनंदन के द्वारा हटाया या निकाला जा सकता है, यानी उन्हें किसी भी समय हटाया या निकाला जा सकता है।

अनुच्छेद 311: जनता की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों का निकालना, हटाना, या बदलाव

  • अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कहना है कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी कार्यवाही के लिए उन्हें सुनी जाने का और उनके बचाव के लिए एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
  • हालांकि, इसके बावजूद, राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में एक सुरक्षा के मामले में, जहां पर्याप्त सुनवाई नहीं दी जा सकती है, वहां पर्याप्त सुनवाई और सुरक्षा के बिना भी राष्ट्रपति (संघ सरकार के कर्मचारी के लिए) या गवर्णर (राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए) आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ

  • अनुच्छेद 312 पार्लियामेंट को यह कानून बनाने की अधिकार प्रदान करता है कि अखिल भारतीय सेवाएँ (जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) को बनाया जा सकता है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए सेवा करती हैं। इन सेवाओं के सदस्य संघ द्वारा भर्ती किए जाते हैं, लेकिन राज्यों द्वारा भी नियोक्ति किया जा सकता है।

अनुच्छेद 313: संकटकालीन प्रावधान

  • अनुच्छेद 313 भारतीय संविधान की धारा 1935 के प्रावधानों से भारतीय संविधान के प्रावधानों में जाने के लिए अनुकूलन करने के लिए राष्ट्रपति को कानूनों को सुधारने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद संकटकाल में सार्वजनिक सेवाओं की बाधितता को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 314: संघ और प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग का गठन के लिए प्रावधान

  • अनुच्छेद 314 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के संबंध में है। इन आयोगों का कार्य होता है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए परीक्षण आयोजन करना और कर्मचारी प्रबंधन के संबंधित मामलों पर सलाह देना।

इन अनुच्छेदों का समूह भारत में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा की शर्तें, और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नींव रखते हैं, भारत में एक निष्पक्ष और न्यायसंगत सार्वजनिक सेवाओं की एक निष्पक्ष और न्यायसंगत सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए।

Here’s a summary of Articles 308 to 314 related to Public Services in the Indian Constitution:

Article 308: Interpretation

  • Article 308 is an interpretation article that defines “a person in the public service of the Union or of a State” to include any person in the service of the Crown in India.

Article 309: Recruitment and Conditions of Service

  • Article 309 empowers the appropriate authority (usually the President or the Governor) to regulate the recruitment and conditions of service for persons appointed to public services and posts under the control of the Union or a State. These regulations are made through rules or regulations.

Article 310: Tenure of Office of Persons Serving the Union or a State

  • Article 310 specifies that certain categories of government servants hold office during the pleasure of the President (for Union government employees) or the Governor (for State government employees). This means they can be dismissed or removed from service by the President or Governor at any time.

Article 311: Dismissal, Removal, or Reduction in Rank of Persons Employed in Civil Capacities under the Union or a State

  • Article 311 provides certain safeguards to government employees. It states that a government employee cannot be dismissed, removed, or reduced in rank unless they have been given a reasonable opportunity for a hearing and defense.
  • However, there are exceptions in cases of security of the State, where the President (for Union employees) or the Governor (for State employees) can issue orders without providing a hearing.

Article 312: All-India Services

  • Article 312 enables the Parliament, by law, to create All-India Services, such as the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), and Indian Forest Service (IFoS), to serve both the Union and the States. Members of these services are recruited by the Union but can be employed by the States as well.

Article 313: Transitional Provisions

  • Article 313 allows for the adaptation of laws by the President for transitioning from the provisions of the Government of India Act, 1935, to the provisions of the Indian Constitution. This article ensures continuity in public services during the transition.

Article 314: Provision for the Formation of a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for Each State

  • Article 314 deals with the establishment of Public Service Commissions for the Union and each State. These commissions are responsible for conducting examinations for the recruitment of civil servants and advising on matters related to personnel management.

These articles collectively lay the foundation for the recruitment, conditions of service, and protection of government employees in India, ensuring a fair and just system of public services.

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