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आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)

भारतीय संविधान में असाधारण परिस्थितियों के समय सरकार को अतिशक्तियां प्राप्त करने के लिए कई आपातकालीन प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII में होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से तीन प्रकार की आपातकालिन परिस्थितियां होती हैं:

  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद  352): इस प्रावधान में राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध होता है, जिसे अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा है, तो वह घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान:
    • देश की संघटन संशोधित की जा सकती है, और केंद्र सरकार राज्यों पर अधिक शक्तियों को अधिकृत कर सकती है।
    • मूल अधिकारों को, जो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आते हैं, निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।
    • राष्ट्रपति किसी राज्य के किसी भी प्रशासनिक शक्ति का अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसके बारे में निर्देश जारी कर सकते हैं।
    • संसद राज्यों के अधीन क्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर कानून बना सकती है।
  2. राज्य आपातकाल (अनुच्छेद  356): इसे राष्ट्रपति का शासन भी कहा जाता है, इस प्रावधान के तहत अगर राज्य सरकार संविधान की प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती है, तो राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन को नियंत्रित कर सकते हैं। राज्य विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, और राज्य को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में दिया जा सकता है।
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद  360): यह प्रावधान राष्ट्रपति को इसका घोषणा करने की अनुमति देता है कि अगर उनको यह विश्वास होता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण पर खतरा है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान:
    • राष्ट्रपति अनावश्यक व्यय कम करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।
    • केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय संसाधनों के नियंत्रण को संविधान की प्रावधानों के तहत ले सकती है।
    • राष्ट्रपति सरकार के सभी या किसी वर्ग के लोगों की वेतन और भत्तों को कम करने के निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपातकालिन प्रावधानों का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों का दुरुपयोग लोकतंत्र और संघीयता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, एक आपातकाल का घोषणा संसद द्वारा मंजूरी प्राप्त करनी होती है और हर छह महीने के अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

ये आपातकालिन प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं ताकि संविधान की प्रावधानों के अनुसार भारत की एकता, अखिलता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण समयों में सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही केंद्रीय प्राधिकृति और लोकतंत्रिक नीतियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए।

The Indian Constitution contains several emergency provisions that grant extraordinary powers to the government during times of crisis. These provisions are outlined in Part XVIII of the Constitution, from Article 352 to Article 360. There are primarily three types of emergencies:

  1. National Emergency (Article 352): This provision deals with a national emergency that can be declared by the President when there is a threat to the security of India due to war, external aggression, or armed rebellion. During a national emergency:
    • The federal structure of the country can be altered, and the central government can assume more powers over the states.
    • Fundamental Rights, except those under Articles 20 and 21, can be suspended or restricted.
    • The President can issue directions to any state regarding the manner in which its executive powers should be exercised.
    • Parliament can make laws on matters that fall under the jurisdiction of the states.
  2. State Emergency (Article 356): Also known as President’s Rule, this provision allows the President to take over the administration of a state if the state government fails to function according to the provisions of the Constitution. The state legislative assembly can be dissolved, and the state can be placed under the direct control of the central government.
  3. Financial Emergency (Article 360): This provision allows the President to declare a financial emergency if he/she believes the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened. During a financial emergency:
    • The President can issue directions to reduce unnecessary expenditure.
    • The central government can take control of the financial resources of the states.
    • The President can order the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in the government, including judges of the Supreme Court and High Courts.

These emergency provisions were included in the Constitution to ensure the unity, integrity, and security of the nation during critical times while also maintaining a balance between centralized authority and democratic principles.

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