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सदस्यों की अयोग्यताएँ (Disqualifications of Members)

यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 से 193 तक का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं:

अनुच्छेद 190: सीटों की रिक्ति: इस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिनके तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य अपनी सीट खाली कर देंगे। ये परिस्थितियाँ समर्पण, अयोग्यता, अनुपस्थिति आदि को शामिल करती हैं।

अनुच्छेद 191: सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ: इस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में अयोग्यता के विभिन्न कारणों की व्याख्या की गई है। इन कारणों में लाभ के पद में रहना, बुद्धिहीनता, अविचलित दिवाला, निश्चित अपराधों के लिए सजा आदि शामिल हैं।

अनुच्छेद 192: सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय: इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न को गवर्नर के पास संदर्भित किया जाएगा और उन्हीं द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अनुच्छेद 193: शपथ या पुष्टि करने के बाद बैठने और मतदान करने के लिए दंड अनुच्छेद 188 के तहत या जब पात्र नहीं हो या अयोग्य हो जब शपथ लेने या पुष्टि करने के बाद कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा।

ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के मानदंडों को स्थापित करते हैं और ऐसे मामलों में अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि विधानमंडल के सदस्य आवश्यक योग्यता पूरी करते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते जो उनकी नेतृत्व या निष्पक्षता को प्रतिकूल कर सकती है।

here’s an overview of Articles 190 to 193 of the Indian Constitution, which pertain to the Disqualifications of Members in the State Legislature:

Article 190: Vacation of Seats: This article deals with the circumstances under which a member of the State Legislature shall vacate their seat. These circumstances include resignation, disqualification, absence, and more.

Article 191: Disqualifications for Membership: This article outlines the various grounds for disqualification as a member of the State Legislature. These grounds include holding an office of profit, unsoundness of mind, undischarged insolvent, conviction for certain offenses, and more.

Article 192: Decision on Disqualifications of Members: This article provides that any question regarding the disqualification of a member of the State Legislature shall be referred to the Governor and decided by them.

Article 193: Penalty for Sitting and Voting before Making Oath or Affirmation under Article 188 or when Not Qualified or when Disqualified: This article stipulates that if a person sits or votes as a member of the State Legislature before taking the oath or affirmation under Article 188 or when they are not qualified or are disqualified, they shall be penalized.

These articles establish the criteria for disqualification of members from the State Legislature and the procedures to be followed in such cases. They ensure that the members of the legislature meet the necessary qualifications and do not engage in activities that would compromise their integrity or impartiality.

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