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भारत में निष्कासन (Removal in India)

संघ सार्वभौमिक सेवा आयोग (Union Public Service Commission – UPSC) के सदस्यों को भारत में हटाने की प्रक्रिया को भारतीय संविधान के आलेख 317 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आलेख 317 में UPSC के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने की प्रक्रिया का विवरण होता है। निम्नलिखित हैं UPSC सदस्यों को हटाने के संबंधित मुख्य बिंदुएं:

  1. हटाने के लिए कारण: UPSC के सदस्य को केवल “दुराचार” या “अक्षमता” के कारण से हटाया जा सकता है। ये दो विशिष्ट कारण हैं जो आलेख 317 में उल्लिखित हैं।
  2. हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत: UPSC के सदस्य की हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने का अधिकार संघ के राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति, प्राप्त जानकारी या शिकायत के आधार पर, सदस्य की दुराचार या अक्षमता के आरोपों की जांच के लिए आदेश दे सकते हैं।
  3. जांच समिति: सामान्यत: इस दुराचार के खिलाफ जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाती है। समिति में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, आमतौर पर विधिकर्ता या जांच क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।
  4. हटाने की सिफारिश: जांच के बाद, यदि समिति सदस्य को दुराचार या अक्षमता के आरोपों में दोषी पाती है, तो वह अपनी फ़ैसले और सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करती है।
  5. राष्ट्रपति का फैसला: राष्ट्रपति जांच समिति के फ़ैसले और सिफारिशों का समीक्षा करते हैं। यदि राष्ट्रपति सदस्य को हटाने की सिफारिश से सहमत होते हैं, तो वह UPSC सदस्य को हटाने के लिए एक हटाने के आदेश जारी कर सकते हैं।
  6. संसद की भूमिका: हालांकि राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और फैसला करते हैं, वास्तविक प्रक्रिया संसद को शामिल कर सकती है, क्योंकि UPSC सदस्य को हटाने के लिए एक विशेष अधिकांश के साथ संसद दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) में एक सामान्य बहुमत से पारित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत को हटाने के पक्ष में वोट करना होगा।
  7. न्यायाधीशों के हटाने के समान: UPSC सदस्य को हटाने की प्रक्रिया आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के सामान्य होती है। इसका उद्देश्य UPSC के सदस्यों को आर्बिट्रेरी हटाने से बचाव और स्वतंत्रता और यथासंभाव उनके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप से डराने से है।

यह जरूरी है कि UPSC सदस्यों की हटाने की प्रक्रिया गंभीर और दुर्लभ होती है। यह प्रक्रिया UPSC की स्वतंत्रता और ईमानदारी को बनाए रखने और सदस्य बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों को निष्पक्षता से करने की सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इसके अलावा, भारतीय संविधान भी UPSC सदस्यों को अर्बिट्रेरी हटाने से बचाने और सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी हटाने के पीछे राजनीतिक विचारों के बजाय दुराचार या अक्षमता के वास्तविक कारणों पर आधारित हो।

The removal of members of the Union Public Service Commission (UPSC) in India is governed by Article 317 of the Indian Constitution. Article 317 outlines the procedure for the removal and suspension of a member of the UPSC. Here are the key points regarding the removal of UPSC members:

  1. Grounds for Removal: A member of the UPSC can be removed from office only on the grounds of “misbehavior” or “incapacity.” These are the two specific grounds mentioned in Article 317.
  2. Initiation of Removal Process: The removal process of a UPSC member can be initiated by the President of India. The President, based on information or a complaint received, can order an inquiry into the alleged misbehavior or incapacity of the member.
  3. Inquiry Committee: An inquiry committee is usually constituted to investigate the charges against the member facing removal. The committee may consist of one or more persons, typically jurists or experts in the relevant field.
  4. Recommendation for Removal: After the inquiry, if the committee finds the member guilty of misbehavior or incapacity, it submits its findings and recommendations to the President.
  5. President’s Decision: The President reviews the committee’s findings and recommendations. If the President agrees with the recommendation for removal, they may issue an order for the removal of the UPSC member.
  6. Parliament’s Role: While the President initiates and decides on the removal, the actual process may involve Parliament, as a resolution for the removal of a UPSC member can be passed by both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) with a special majority. This means that a two-thirds majority of the members present and voting in each House must vote in favor of the removal.
  7. Similar to Judges’ Removal: The process for removing a UPSC member is somewhat similar to the procedure for removing a judge of the Supreme Court. It is designed to ensure independence and safeguard members from arbitrary removal.

It’s important to note that the removal of UPSC members is a serious and rare occurrence. The process is designed to maintain the independence and integrity of the UPSC and to ensure that its members can perform their duties without fear of political interference.

Additionally, the Indian Constitution also provides safeguards to protect UPSC members from arbitrary removal and ensures that any removal is based on genuine grounds of misbehavior or incapacity rather than political considerations.

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