दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)
भारत में विधायिका परिपरिवर्तन नियम, जिसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था, भारतीय संविधान के दसवें अनुसूची (टेन्थ स्केज़्यूल) में शामिल है। यह नियम 1985 में संविधान में शामिल किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य चुने गए प्रतिनिधियों के दल बदलने के मामले का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह है कि …