सदस्यों की अयोग्यताएँ (Disqualifications of Members)
यहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 से 193 तक का अवलोकन है, जो राज्य विधानमंडल में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित हैं: अनुच्छेद 190: सीटों की रिक्ति: इस अनुच्छेद में उन परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिनके तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य अपनी सीट खाली कर देंगे। ये परिस्थितियाँ समर्पण, अयोग्यता, अनुपस्थिति आदि को …
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